अब विदेश से सोना-चांदी मंगाना आसान नहीं... सरकार ने नियम किए सख्‍त, दाम में उछाल!

सरकार द्वारा नियम को सख्‍त करने का मकसद दुरुप्रयोग पर रोक, HS कोड का मानकीकरण और आयात प्रॉसेस को ज्‍यादा पारदर्शी बनाना है. नोटिफिकेशन में यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि अब कौन इन मेटल को इम्‍पोर्ट कर सकता है और क्‍या शर्तें लागू होगी? यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि इन मेटल्‍स के इम्‍पोर्ट को और अच्‍छे से कंट्रोल किया जा सके और कोई गड़बड़ी न हो.

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सोना-चांदी के आयात नियम हुए सख्‍त सोना-चांदी के आयात नियम हुए सख्‍त

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 22 मई 2025,
  • अपडेटेड 8:57 AM IST

सरकार ने सोना-चांदी (Gold-Silver) और प्‍लैटिनम के आयात को लेकर नियम सख्‍त किए हैं. अब विदेश से सोना-चांदी मंगाना आसान नहीं होगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 19 मई को एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक इन कीमती धातुओं को 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया गया है. यह कदम वित्त अधिनियम 2025 के तहत उठाया गया है. इस नोटिफिकेशन के बाद से सोने की कीमत में भारी उछाल देखी जा रही है. 

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सरकार द्वारा नियम को सख्‍त करने का मकसद दुरुप्रयोग पर रोक, HS कोड का मानकीकरण और आयात प्रॉसेस को ज्‍यादा पारदर्शी बनाना है. नोटिफिकेशन में यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि अब कौन इन मेटल को इम्‍पोर्ट कर सकता है और क्‍या शर्तें लागू होगी? यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि इन मेटल्‍स के इम्‍पोर्ट को और अच्‍छे से कंट्रोल किया जा सके और कोई गड़बड़ी न हो. 

अब विदेश से सोना-चांदी मंगाना आसान नहीं 
सरकार ने स्‍मगलिंग को रोकने के लिए नियम सख्‍त किए हैं. पहले कुछ खास तरह का सोना आसानी से भारत में आ जाता था, लेकिन नए न‍ियम के अनुसार सोने में 99.5% या उससे ज्‍यादा प्‍योरिटी है, तो उसे 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इसे मंगाने के लिए सरकार से खास इजाजत लेनी होगी. यह नियम उन Gold पर लागू होगा, जो HS कोड 71081210 और 71081310 के तहत आता है. 

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अब इस तरह का सोना सिर्फ वहीं एजेंसियां मंगा सकती हैं, जिन्‍हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) या DGFT ने इजाजत दी है. इसके अलावा IFSCA से मान्‍यता प्राप्‍त ज्‍वैलर्स से भी मंगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया इंटरनेशन बुलियन एक्‍सचेंज (IIBX) के जरिए ही सोना आएगा. 

चांदी के लिए सख्‍त नियम 
इम्‍पोर्ट रिस्ट्रिक्‍ट चांदी की छड़ों तक है, जो पहले 99.9% शुद्धता या उससे अधिक पर स्वतंत्र रूप से आयात हो सकती थीं, लेकिन अब उन्हें HS कोड 71069120 के तहत 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में रखा गया है. आयात केवल RBI अधिसूचित बैंकों, DGFT-नामांकित एजेंसियों और IFSCA-योग्य ज्वैलर्स के माध्यम से IIBX के माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि, अर्ध-निर्मित चांदी की छड़ें RBI के नियमों के तहत स्वतंत्र रूप से आयात योग्य बनी हुई हैं. 

प्‍लैटिनम से जुड़े नियम 
प्‍लैटिनम से जुड़े आयात में भी बदलाव किया गया है. 9% या उससे अधिक शुद्धता वाला अत्यधिक प्‍योर प्‍लैटिनम HS कोड 711011111 और 71101121 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से आयात योग्य बना हुआ है. हालांकि प्लैटिनम के अन्य रूप अब 'प्रतिबंधित' हैं और इसके लिए पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होती है. इस बदलाव का लक्ष्‍य आयात प्रोसेस को सुव्‍यवस्थित करना और HS कोड के दुरुपयोग को रोकना है. 

गोल्‍ड के दाम में इजाफा 
इस नोटिफिकेशन के बाद 19 मई और 20 को MCX पर सोने के दाम में इजाफा देखा गया था और दो दिनों में 5 जून वायदा के लिए सोना 92000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 94 000 रुपये के पार पहुंच गए थे और आज भी सोने के दाम में इजाफा देखा जा रहा है. MCX पर 5 जून वायदा के लिए गोल्‍ड रेट 95160 रुपये पर है. वहीं चांदी 4 जुलाई वायदा के लिए 97697 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. 

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