GST On Sin Goods: कोल्ड ड्रिंक-सिगरेट से तंबाकू तक... 'सिन गुड्स' की लिस्ट में ये चीजें शामिल, लगेगा 40% जीएसटी

40% GST On Sin Goods: जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को दो स्लैब 5% और 18% तक सीमित कर दिया है. इसके अलावा सिगरेट-तंबाकू जैसे सेहत के लिए हानिकारक प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाया गया है, जो 40 फीसदी का है.

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सेहत के लिए हानिकारक सामानों पर 40% जीएसटी (File Photo: ITGD) सेहत के लिए हानिकारक सामानों पर 40% जीएसटी (File Photo: ITGD)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:48 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब जीएसटी काउंसिल में स्लैब कम करने और जीएसटी रेट्स घटाने के बड़े ऐलान कर दिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब 5% और 18% के अलावा सिन गुड्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब होगा. बता दें ये ऐसे सामान या सर्विस हैं, जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं. इनमें तंबाकू प्रोडक्ट्स से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक शामिल हैं. बताते हैं और किन-किन चीजों को सिन गुड्स कैटेगरी में शामिल किया गया है? 

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सेहत-फाइनेंस के हानिकारक सामान  
सिन गुड्स का साफ शब्दों में मतलब समझें, तो ऐसे सामान जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हों, जैसे- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड्स. इसके अलावा ऐसे सामान जो लोगों को वित्तीय जोखिम में डालने वाले हों, जैसे जुआ-सट्टेबाजी और दूसरी गेमिंग सेवाएं. वहीं सुपर लग्जरी सामानों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन पर 40% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. इनमें प्राइवेट जेट, याट, हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया. कुछ कैटेगरी में कार और बाइक्स पर ये हाई जीएसटी रेट लागू होगा. दरअसल, सरकार का उद्देश्य ज्यादा टैक्स लगाकर इनकी खपत में कमी लाना और लोगों की सेहत व फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखना है. 

40% स्लैब में ये तंबाकू प्रोडक्ट्स

  • पान मसाला
  • गुटखा
  • चबाने वाली तंबाकू
  • बिना प्रोसेस किया तंबाकू, उसका कचरा
  • सिगरेट
  • छोटे-बड़े सिगार

हाई जीएसटी लिस्ट में ये ड्रिंक्स

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  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
  • कैफीन युक्त ड्रिंक्स

हैवी इंजन वाली कार-बाइक

  • पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)
  • डीजल कार (1500cc से ज्यादा)
  • बाइक्स (350cc से ज्यादा) 

लग्जरी सामानों पर तगड़ा टैक्स

  • सुपर-लग्जरी यॉट्स
  • प्राइवेट जेट
  • निजी हेलिकॉप्टर

आईपीएल टिकट समेत ये चीजें भी शामिल
इसके अलावा और जिन सामानों को इस 40 फीसदी जीएसटी वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनमें से एक क्रिकेट प्रेमियों को झटका देने वाला है. दरअसल, आईपीएल मैच देखना भी अब महंगा कर दिया गया है और इसके टिकटों पर पहले से लागू 28 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे 40 फीसदी में शामिल किया गया है. वहीं कोयला, लिग्नाइट और पीट (कार्बनिक पदार्थ) भी इसमें रखे गए हैं. 

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए साफ किया कि हमारा फोकस देश के आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे कारोबारियों पर रहा और जीएसटी स्लैब घटाने के साथ ही जीएसटी रेट्स के प्रस्तावों पर सभी शामिल सदस्यों ने अपनी सहमति जताई. इसके साथ ही समय की मांग को समझते हुए जीएसटी सुधार के प्रस्तावों को समर्थन देने के लिए उनकी सराहना भी की. 

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