प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद अब जीएसटी काउंसिल में स्लैब कम करने और जीएसटी रेट्स घटाने के बड़े ऐलान कर दिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब 5% और 18% के अलावा सिन गुड्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब होगा. बता दें ये ऐसे सामान या सर्विस हैं, जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं. इनमें तंबाकू प्रोडक्ट्स से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक शामिल हैं. बताते हैं और किन-किन चीजों को सिन गुड्स कैटेगरी में शामिल किया गया है?
सेहत-फाइनेंस के हानिकारक सामान
सिन गुड्स का साफ शब्दों में मतलब समझें, तो ऐसे सामान जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हों, जैसे- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड्स. इसके अलावा ऐसे सामान जो लोगों को वित्तीय जोखिम में डालने वाले हों, जैसे जुआ-सट्टेबाजी और दूसरी गेमिंग सेवाएं. वहीं सुपर लग्जरी सामानों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन पर 40% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. इनमें प्राइवेट जेट, याट, हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया. कुछ कैटेगरी में कार और बाइक्स पर ये हाई जीएसटी रेट लागू होगा. दरअसल, सरकार का उद्देश्य ज्यादा टैक्स लगाकर इनकी खपत में कमी लाना और लोगों की सेहत व फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखना है.
40% स्लैब में ये तंबाकू प्रोडक्ट्स
हाई जीएसटी लिस्ट में ये ड्रिंक्स
हैवी इंजन वाली कार-बाइक
लग्जरी सामानों पर तगड़ा टैक्स
आईपीएल टिकट समेत ये चीजें भी शामिल
इसके अलावा और जिन सामानों को इस 40 फीसदी जीएसटी वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनमें से एक क्रिकेट प्रेमियों को झटका देने वाला है. दरअसल, आईपीएल मैच देखना भी अब महंगा कर दिया गया है और इसके टिकटों पर पहले से लागू 28 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे 40 फीसदी में शामिल किया गया है. वहीं कोयला, लिग्नाइट और पीट (कार्बनिक पदार्थ) भी इसमें रखे गए हैं.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए साफ किया कि हमारा फोकस देश के आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे कारोबारियों पर रहा और जीएसटी स्लैब घटाने के साथ ही जीएसटी रेट्स के प्रस्तावों पर सभी शामिल सदस्यों ने अपनी सहमति जताई. इसके साथ ही समय की मांग को समझते हुए जीएसटी सुधार के प्रस्तावों को समर्थन देने के लिए उनकी सराहना भी की.
आजतक बिजनेस डेस्क