24 घंटे में ही ITR रिफंड, आज करें फाइल... कल बैंक अकाउंट में पैसे, जानिए पूरा प्रोसेस

सैलरीड एम्‍प्लाई से लेकर बिजनेसमैन तक के रिफंड तेजी से खाते में क्रेडिट हो रहे हैं. पहले यह रिफंड आने में 20 दिन 1 महीने या फिर कभी-कभी तो 3 से 4 महीने भी लग जाते थे, लेकिन अब रिफंड 24 घंटे या फिर ज्‍यादा से ज्‍यादा 5 से 10 दिन में आ जा रहे हैं.

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अब 24 घंटे में आ जाएगा ITR का रिफंड (Photo: Pixabay) अब 24 घंटे में आ जाएगा ITR का रिफंड (Photo: Pixabay)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 16 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 11:19 AM IST

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरना शुरू हो चुका है. वहीं इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर ITR-2 और ITR-3 फॉर्म भी एक्टिव किया जा चुका है, जिससे आईटीआर भरने वालों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. जिस तेजी से इनकम टैक्‍स भरने वालों की संख्‍या आ रही है, उतनी ही तेजी से अब रिफंड भी जारी किया जा रहा है. इनकम टैक्‍स डिपॉ‍र्टमेंट इस बार लोगों को तेजी से रिफंड भेज रहा है. 

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सैलरीड एम्‍प्लाई से लेकर बिजनेसमैन तक के रिफंड तेजी से खाते में क्रेडिट हो रहे हैं. पहले यह रिफंड आने में 20 दिन 1 महीने या फिर कभी-कभी तो 3 से 4 महीने भी लग जाते थे, लेकिन अब रिफंड 24 घंटे या फिर ज्‍यादा से ज्‍यादा 5 से 10 दिन में आ जा रहे हैं. अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो जल्‍द भर लें, क्‍योंकि इसकी डेडलाइन भी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. 

कबतक भर सकते हैं रिटर्न? 
इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर है. इससे पहले आपको आयकर रिटर्न भरना होगा, तभी रिफंड जारी किया जाएगा. अगर आप इस डेडलाइन से चूक जाते हैं तो बिलेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं. वहीं अब आईटीआर-2 और ITR-3 फॉर्म भी एक्टिव हो चुके हैं. 

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कैसे भर सकते हैं इनकम टैक्‍स रिटर्न? 

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. 
  • अगर आप पहले से टैक्‍स रजिस्‍टर्ड हैं तो आपको अपने पैन दर्ज करना होगा और लॉगिन करें. 
  • इसके बाद ई-फाइल टैब के अंदर 'फाइल इनकम टैक्‍स रिटर्न' पर क्लिक करें और फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्‍ट करें. 
  • फिर अपनी कैटेगरी जैसे इंडविजुअल, एचयूएफ और अन्‍य सलेक्‍ट करें और फिर (ITR-1,2,3,4) चुने. 
  • अब आप सभी जानकारी भरें और प्रॉसेस फॉलों करते जाएं. 
  • जब फॉर्म पूरी तरह से भर जाए तो आप अंत में अपने ITR को E-Verify करना मत भूले. 
  • अगर आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. 

किन डॉक्‍यूमेंट्स की होती है जरूरत? 
अगर कोई आईटीआर भर रहा है तो उसके पास PAN और Aadhaar, बैंक स्‍टेटमेंट, Form 16, डोनेशन रिसीप्‍ट, स्‍टॉक ट्रेडिंग स्‍टेटमेंट और बैंक अकाउंट, जो पैन लिंक हो. ये सभी डॉक्‍यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं. 

किसके लिए अनिवार्य है आईटीआर भरना 
इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले यह जान लेना चाहिए कि किसके लिए ये फाइलिंग अनिवार्य हो जाती है. अगर आप विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्‍यादा खर्च करते हैं. 1 लाख रुपये या उससे ज्‍यादा की बिजली खपत या एक व एक से ज्‍यादा चालू खाता में 1 करोड़ से ज्‍यादा डिपॉजिट है तो उसे आईटीआर भरना अनिवार्य है. इसके अलावा, अगर 60 लाख बिजनेस इक्विटीज हैं या फिर TDS और TCS राशि 25,000 रुपये से ज्‍यादा है तो वह आईटीआर फाइल कर सकता है. 

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