विदेश में मेडिकल और पढ़ाई के लिए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने बड़ा ऐलान किया है. अब टीसीएस के तहत खर्च पर इंटरेस्ट रेट को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है.इसका मतलब है कि अगर आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो अब सिर्फ 2 फीसदी का ही ब्याज लगेगा, जबकि पहले 5 फीसदी का ब्याज देना होता था. लेकिन यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही वैलिड है.
इस बड़े ऐलान के बाद विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा. वहीं सरकार ने कैंसर समेत 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है, जिससे विदेश से आने वाली ये दवाएं और भी सस्ती हो जाएंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में TCS के रेट्स तो कम कर दिए, लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है. जबकि टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि इसे बढ़ाकर 14 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है.
1 अप्रैल से नया कानून
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसका पहले ही ऐलान किया जा चुका है. यह कानून इनकम टैक्स कानून 1961 की जगह लेगा. इससे बहुत सी चीजों में बदलाव आएगा और टैक्सपयेर्स के लिए चीजें आसान हो जाएंगी. आईटीआर भरने को भी सरल किया गया है.
TAN को खत्म कर दिया गया
सरकार ने टैन को खत्म कर दिया है, जो NRI पर लगता है. अब एनआरआई को टैन नहीं देना होगा. अगर पहले कोई एनआरआई अचल संपत्ति भारत में खरीदता था तो उसे TDS कटौती के बाद TAN नंबर प्राप्त करना होता था और जमा करना होता था, जिसकी आवश्यकता अब खत्म कर दी गई है.
STT को लेकर बड़ा ऐलान
शेयर बाजार निवेशकों के लिए फिर से टैक्स बढ़ा दिया गया है. सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ा दिया है. STT को पहले 0.1 फीसदी रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है.
आजतक बिजनेस डेस्क