Union Budget 2024 Capital Gains Tax: दे दिया झटका... लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़कर हुआ 12.50 फीसदी, हिल गया शेयर बाजार!

बजट ने शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. कैपिटल गेन टैक्‍स के तहत लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50 फीसदी बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. वहीं चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (STCG) बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है.

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aajtak.in

  • नई दिल्‍ली ,
  • 23 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

बजट ने शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. कैपिटल गेन टैक्‍स के तहत लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50 फीसदी बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. वहीं चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (STCG) बढ़ाकर  20 फीसदी किया गया है. इस बीच बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है.निफ्टी करीब 500 अंक टूट गया था. 

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कैपिटल गेन टैक्‍स छूट लिमिट भी बढ़ी 
कैपिटल गेन टैक्‍स को लेकर बजट में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्‍स बढ़ाने के साथ ही कैपिटल गेन टैक्‍स लिमिट भी बढ़ा दी है. अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये सालाना थी. यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होगा.   

अभी कितना लगता है कैपिटल गेन टैक्‍स 
शेयर बाजार में कैपिटल गेन टैक्‍स दो तरीके से लगता है. अगर किसी स्‍टॉक को 1 साल के भीतर बेचा जाता है तो उसपर हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स लगता है, जो आपके टैक्‍स स्‍लैब के आधार पर लगाया जाता है. वहीं, स्‍टॉक 1 साल बाद बेचा तो लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स लगता है. इसमें 1 लाख रुपये तक हुआ मुनाफा टैक्‍स के दायरे से बाहर होगा, जबकि इससे ज्‍यादा के मुनाफे पर 10 फीसदी दर से टैक्‍स देना होगा. 

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क्‍या होता है कैपिटल गेन टैक्‍स? 
कैपिटल से हुए प्रॉफिट पर जो टैक्‍स लगाया जाता है, उसे कैपिटल गेन टैक्‍स कहा जाता है. यह दो तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स होता है.  शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी का टैक्‍स लगता है और लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी का टैक्‍स लगता है. 1 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता है. 

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