Interim Budget 2024: NPS को लेकर बजट में बड़े ऐलान की उम्‍मीद, 1 लाख हो सकती है टैक्‍स छूट की सीमा

Budget 2024: अगर सरकार सीनियर सिटीजन के लिए राहत का ऐलान करती है तो नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत टैक्‍स छूट बढ़ सकती है. NPS के तहत अभी टैक्‍स छूट 50 हजार रुपये तक का है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली ,
  • 01 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:31 AM IST

आज देश का अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश होने वाला है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कई बड़े ऐलान कर सकती हैं. चुनाव के मद्देनजर इस बजट में किसानों, मह‍िलाओं और सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है. हालांकि अगर सरकार सीनियर सिटीजन के लिए राहत का ऐलान करती है तो नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत टैक्‍स छूट बढ़ सकती है. NPS के तहत अभी टैक्‍स छूट 50 हजार रुपये तक का है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है. 

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NPS की ओर ज्‍यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार 75 साल के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्‍स से जुड़ा फायदा पहुंचा सकती है. PFRDA की ओर से मांग की गई है कि एनपीएस में कॉपर्स पर 10% के हिस्‍से पर टैक्‍स छूट को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए. एक्‍सपर्ट की मांग है कि NPS में 12 फीसदी तक के कंट्रीब्‍यूशन पर टैक्‍स छूट मिलनी चाहिए. पीएफआरडीए की ओर से तर्क दिया गया है कि ईपीएफओ (EPFO) के तहत 12 फीसदी तक के हिस्‍से पर टैक्‍स छूट दी जाती है. 

नई टैक्‍स रीजीम में भी टैक्‍स छूट की मांग 
इसके अलावा मांग है कि एनपीएस को नई टैक्‍स रीजीम में भी छूट दी जाए. उम्‍मीद की जा रही है कि अगर एनपीएस के तहत नई टैक्‍स रीजीम में छूट दी जाती है तो 75 साल से ज्‍यादा के उम्र के लोगों के लिए टैक्‍स छूट दिया जा सकता है. साथ ही इन्‍हें आईटीआर फाइल करने से भी छूट दी जा सकती है. 

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अभी NPS में टैक्‍स छूट का नियम 
गौरतलब है कि अभी तक एनपीएस में 60 फीसदी निकासी को ही टैक्‍स छूट के तहत रखा जाता है. बाकी के 40 फीसदी एन्‍युटी पर टैक्‍स चुकाना होता है. 60 फीसदी अमाउंट पर आयकर विभाग की धारा 80सीसीडी (बी1) के तहत 50 हजार रुपये तक सालाना छूट दी जाती है. हालांकि ये सुविधा केवल पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत दिया जाता है. नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत यह छूट नहीं दी जाती है. 

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