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मिल गई राहत, अब 31 मार्च तक कराएं ड्राइविंग लाइसेंस और RC रिनुअल

aajtak.in
  • 27 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST
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केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन (RC) और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. (Photo: File)
 

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दरअसल, परिवहन विभाग ने पहले कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था. मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. (Photo: File)

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लेकिन अब एक बार फिर लोगों को राहत दी गई है. अब 31 मार्च 2021 तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे. नियम के मुताबिक 31 मार्च के बाद पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. (Photo: File)

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दरअसल कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और वक्त तक के लिए छूट देने की मांग की थी. खासकर स्कूल बस ऑपरेटर ने मोहलत की मांग की थी. क्योंकि अभी भी स्कूल बसें सड़कों पर उतर नहीं पाई हैं. ऐसे में सरकार के नए साल पर ऐसी लोगों की अर्जी सुन ली है. (Photo: File)

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लेकिन अब लोगों को 31 मार्च से पहले अपने सारे ट्रैफिक से जुड़े कागजात दुरुस्त कर लेना चाहिए. अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक कर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा. (Photo: File)
 

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ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करते समय आपको DL नंबर और कुछ पर्सनल जानकारियां देनी होंगी. कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस जाकर अपना स्लॉट बुक करा लें. आरटीओ ऑफिस में बॉयोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा. (Photo: File)

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