क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वालों को भी मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जानें नियम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों खाते में अब तक 13 किस्तें भेजी जा चुकी है. फिलहाल, किसान अब 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि योजना के लिए सिर्फ वही किसान आवेदन कर सकता है जो सरकारी नौकरी न करता हो और इनकम टैक्स न भरता हो.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. किसानों के खाते में अब तक 13 किस्तें भेजी जा चुकी है. फिलहाल, किसान अब 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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इन्हें मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

इस योजना के लिए सिर्फ वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो पंजीकृत जमीन पर खेती कर आजीविका कमा रहे. इसके अलावा वह किसान जो सरकारी नौकरी न करता हो और इनकम टैक्स न भरता हो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को पीएम किसान योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ-साथ किसान ई-केवाईसी की प्रकिया भी जरूर पूरा कर लें. अन्यथा वे अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे.

दूसरों की जमीन पर खेती करने वालों का क्या होगा?

अगर आप खेती करते हैं, लेकिन खेत आपके माता-पिता के नाम पर पंजीकृत है. तब आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जमीन आपके नाम होनी चाहिए. अगर भूमि विरासत में मिली है या आपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराई है. तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं. कुछ किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं. फिर फसल को खेत के मालिक के साथ साझा करते हैं. ऐसे किसान भी योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं. 

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यहां करें संपर्क

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.

 

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