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सस्ते में बनाएं घूमने का प्लान, 7500 रुपये तक के होटल रूम पर अब सिर्फ 5% GST

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है. अब नई दरें 5% और 18% होंगी.

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अब होटल बुकिंग पर लगेगा  5% GST (Photo: Pixabay)
अब होटल बुकिंग पर लगेगा 5% GST (Photo: Pixabay)

जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत होटल में ठहरना अब सस्ता हो जाएगा. जो आपके घूमने-फिरने के खर्च को सीधे तौर पर कम कर देगा. यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो कम बजट में भी आरामदेह सफर करना चाहते हैं. इस फैसले के बाद, 7,500 रुपये तक के होटल रूम पर लगने वाली जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. यह कटौती उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अक्सर यात्रा करते हैं और कम बजट में अच्छी सुविधा चाहते हैं.

12 प्रतिशत की जगह देनी होगी 5 प्रतिशत GST 

अगर आप 7,500 रुपये का कमरा बुक करते हैं, तो पहले आपको 900 रुपये जीएसटी देना पड़ता था, जो अब घटकर सिर्फ 375 रुपये रह जाएगा. इस तरह आपकी 525 रुपये की सीधी बचत होगी. यह बदलाव खासतौर पर बजट और मिड-रेंज के होटलों के लिए किया गया है, ताकि आम आदमी भी आसानी से होटल में रुक सके.

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फैसले से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

होटल उद्योग के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के इस फैसले से घरेलू पर्यटन (Domestic Tourism) को बड़ा फायदा मिलेगा. जब होटल सस्ते होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा करेंगे और छुट्टियों पर जाएंगे. इससे होटल इंडस्ट्री का बिजनेस भी बढ़ेगा. इतना ही नहीं इस बदलाव से उनकी कमाई में 7-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार का यह फैसला एक तरह से टूरिज्म सेक्टर के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

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कब से लागू होगा यह बदलाव?

जीएसटी में कटौती का यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा. इसलिए, अगर आप अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, तो 22 सितंबर के बाद बुकिंग करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. यह बात ध्यान देने वाली है कि यह 5 प्रतिशत जीएसटी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के है. हालांकि, आम ग्राहकों के लिए इसका सीधा मतलब कम किराया है, और यह फैसला उनकी जेब पर बोझ कम करेगा. यह कदम 8 साल पहले तय की गई जीएसटी दरों में एक बड़ा और जरूरी बदलाव है.

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