सुप्रीम कोर्ट की संविधान खंडपीठ ने हाल ही में राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के मामलों में समय सीमा तय करने को संविधान के विरोध में बताया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना जायज वजह के राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन उन्हें उचित समय के भीतर निर्णय लेना जरूरी है. देखें दंगल.