भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की एक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के मसले पर Google द्वार दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपनाया गया है. सोमवार को हुई सुनवाई में CCI ने अदालत में कहा है कि गूगल से जुड़ी जो जांच की गई है, उसमें कुछ भी ऐसा सार्वजनिक नहीं हुआ है जो गुप्त रहने लायक हो.
हालांकि, गूगल की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे ये आश्वासन दिया है कि अगर उसे ऐसा कुछ भी दोबारा प्रतीत होता है, तो वह हाईकोर्ट के पास वापस आ सकता है.
सीसीआई द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया है कि गूगल द्वारा जिस कथित लीक की बात हो रही है, वह उनकी ओर से नहीं किया गया है. साथ ही CCI ने 23 सितंबर को हुई अपनी एक बैठक में गूगल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की है और एक कमेटी बनाने पर विचार किया है.
सीसीआई और गूगल के बीच जारी तल्खी से इतर कोर्ट में एक अलग नज़ारा भी दिखा. जब सोमवार की सुनवाई के खत्म होते हुए सीसीआई के वकील ने गूगल को बधाई दी. दरअसल, आज यानी 27 सितंबर को ही गूगल का 23वां जन्मदिन है.
आपको बता दें कि हाल ही में ये बात सामने आई थी कि CCI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि गूगल अपने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बदौलत इसका गलत इस्तेमाल करता है. गूगल पर आरोप था कि वह मोबाइल कंपनियों को अपनी शर्तों पर काम करने को कहती है, जिसका असर मार्केट पर पड़ता है.