उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बुलाने को लेकर नया आदेश जारी हुआ है. इसके मुताबिक, यूपी के सरकारी कार्यक्रमों में वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व जनप्रतिनिधि को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा सकेगा.
यह निर्देश यूपी में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के लिए जारी हुआ है. इसके मुताबिक, अब मौजूदा विधानसभा सदस्य (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) की उपस्थिति में पूर्व मंत्री/पूर्व विधायक मुख्य अतिथि नहीं बनाये जा सकेंगे.
प्रमुख सचिव (संसदीय कार्य) जेपी सिंह ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है.
इसमें यह भी लिखा है कि बीते दिनों एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक सरकारी कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारी ने विधान सभा के क्षेत्रीय सदस्य की बजाय भूतपूर्व मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया.
शासनादेश में लिखा है कि किसी सरकारी कार्यक्रम में विधान मंडल के वर्तमान सदस्यों के उपस्थित होने पर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री या विधान सभा/विधान परिषद के पूर्व सदस्यों को मुख्य अतिथि बनाना उपयुक्त नहीं है.