पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) और सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata) के बीच तकरार खुलेआम देखने को मिलती है. इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक आदेश जारी किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है. ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है.
राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 174 के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र (संसद या अन्य विधान सभा के सत्र को भंग किए बिना) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब राज्य का विधानसभा सत्र बिना राज्यपाल के अभिभाषण के नहीं बुलाया जा सकता है. वहीं, अगले सप्ताह से बजट सत्र शुरू होना है.
WB Guv:
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) February 12, 2022
In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 174 of the Constitution, I, Jagdeep Dhankhar, Governor of the State of West Bengal, hereby prorogue the West Bengal Legislative Assembly with effect from 12 February, 2022. pic.twitter.com/dtdHMivIup
कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल की याचिक
इसी हफ्ते जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. ये याचिका हाई कोर्ट के वकील रामप्रसाद सरकार ने लगाई है. वकील का कहना था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं.
वकील ने आगे दावा किया कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति और गृह मंत्री को पत्र लिखकर राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने इस बार राज्यपाल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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