महाराष्ट्र के लातूर जिले में घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां पत्नी के कथित एक्सटर्नल अफेयर के शक में पति ने करीब एक साल तक उसे टॉर्चर किया. बाद में पति के ही मोबाइल में दूसरी महिला के साथ किया गया चैट मिलने के बाद पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है.
यह घटना लातूर जिले के वरवंती गांव की है. मृतका आरती रामेश्वर उरगुंडे उम्र 25 साल की शादी साल 2023 में रामेश्वर सिद्धेश्वर उरगुंडे से हुई थी. शादी के बाद आरती अपने पति, ससुर सिद्धेश्वर रानबा उरगुंडे और सास के साथ एक ही घर में रह रही थी.
परिजनों के अनुसार शादी के बाद मई 2024 तक पति का व्यवहार सामान्य था. इसके बाद अचानक रामेश्वर ने आरती पर बाहर अफेयर होने का शक करना शुरू कर दिया. वह शराब पीकर आरती के साथ मारपीट करता था. इस दौरान ससुर सिद्धेश्वर भी बेटे का समर्थन करता रहा. आरती जब घर की जरूरत की कोई चीज मांगती तो पति और ससुर उसे मायके से लाने का ताना देकर परेशान करते थे.
शादीशुदा युवती ने किया सुसाइड
लगभग एक साल से चल रहे इस टॉर्चर से आरती बेहद परेशान थी. जब भी उसके साथ मारपीट होती वह अपने मायके वालों को फोन कर बताती थी. मायके में रहने के दौरान भी पति उसे फोन कर गालियां देता था. कई बार माता पिता ने ससुराल जाकर समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी.
12 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे आरती की मां की तबीयत खराब होने पर उन्हें लातूर शहर के Vivekanand Hospital में भर्ती किया गया. जानकारी मिलने पर आरती, उसका पति और ससुर अस्पताल पहुंचे. अस्पताल में आरती ने अपने माता पिता को रोते हुए बताया कि उसके पति के मोबाइल में दूसरी महिला के साथ व्हाट्सएप चैट मिली है. इस बात पर पति ने उसके साथ मारपीट कर गालियां दीं.
इसके बावजूद पिता ने समझाकर दोपहर 3.30 बजे आरती को ससुराल छोड़ दिया. करीब आधे घंटे बाद 3.52 बजे आरती ने फोन कर बताया कि पति फिर से मारपीट कर रहा है. पिता जब ससुराल पहुंचे तो देखा कि पति कुल्हाड़ी से कमरे का दरवाजा तोड़ रहा था और ससुर व सास पास बैठे थे. दरवाजा टूटने पर आरती पंखे से रस्सी बांधकर फांसी पर लटकी मिली.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
आरती के पिता राजेंद्र दत्तेकर की शिकायत पर MIDC Police Station में पति रामेश्वर उरगुंडे और ससुर सिद्धेश्वर उरगुंडे के खिलाफ BNS की धारा 108, 85, 115, 352, 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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