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जिस विधायक ने दिलाई थी राहुल गांधी को सजा, वह आज कोर्ट में दाखिल करेंगे जवाब

गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में आज यहां सत्र अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे. पूर्णेश मोदी ने ही ‘मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ केस दायर किया था.

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पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)
पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)

मानहानि मामले में फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी आज सत्र अदालत में जवाब दाखिल करेंगे. पूर्णेश 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में अपना जवाब अदालत के समक्ष दाखिल करेंगे.

राहुल को सुनाई थी दो साल की सजा

 पूर्णेश मोदी आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता हैं, जिसमें सूरत की एक महानगरीय अदालत ने 23 मार्च को गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था. राहुल ने 3 अप्रैल को सत्र अदालत में एक अपील दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनकी सजा गलत थी और उन्हें इस तरह से सजा सुनाई गई थी ताकि संसद सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराया जा सके.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने 3 अप्रैल को गांधी को जमानत दे दी थी और पूर्णेश मोदी तथा गुजरात सरकार को नोटिस जारी जारी किया था. अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर 13 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित रखी.

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राहुल को यह बयान पड़ा था महंगा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा, 'नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मालया, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी. चोरों का ग्रुप है. आपके जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं. और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं. आपको लाइन में खड़ा करवाते हैं. बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है.अच्छा इसमें एक छोटा सा सवाल है. इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे.'

इसी बयान पर को लेकर उन पर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. राहुल गांधी के इस बयान के बाद बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कराया था. मामले के खिलाफ कोर्ट ने करीब 4 साल बाद राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. 

पटना में सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मामला दायर किया 

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर पटना  की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है. याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है. बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है.

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