रविवार को उत्तरी दिल्ली के विश्वास नगर में एक बैग में युवती का शव मिला था, जिसकी उम्र 23 साल के करीब बताई गई थी. युवती की पहचान शमां के तौर पर हुई थी. युवती की हत्या करने वाला उसका मंगतेर फरार था. सोमवार को उसे मुंबई से पकड़ लिया गया है. पुलिस ने बताया था कि शमां की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को बैग में रखा गया था.
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीना बताया कि आरोपी का नाम सुल्तान है और वह 19 साल का है. सामने आया है कि सुल्तान और शमां की शादी की बात चल रही थी. सुल्तान के परिवार के सदस्यों को उनकी शादी तय करने के लिए 25 नवंबर को शमा के घर आने की उम्मीद थी, जिसके कुछ घंटे पहले ही आरोपी ने कथित तौर पर मंगेतर शमां की गला घोंट कर हत्या कर दी और फरार हो गया था.
पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम करीब 4.45 बजे विश्वास नगर में एक किराए के मकान में प्लास्टिक बैग में एक शव होने की पीसीआर कॉल मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और बैग खोलकर देखा तो उसमें एक युवती का शव मिला. शव की पहचान 23 साल की शमा के रूप में हुई थी. वह एनएसए कॉलोनी की रहने वाली थी.
आरोपी ने बताया- क्यों किया शमां का कत्ल
पुलिस ने आगे बताया है कि आरोपी सुल्तान विश्वास नगर में ही रहता है. वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. वह ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी और पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करता है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान सुल्तान ने पुलिस को बताया कि शमा उसे पिछले 2-3 साल से जानती थी. दोनों ही शादी करने की तैयारी में थे.
डीसीपी ने बताया कि रविवार सुबह सुल्तान ने शमां को विश्वास नगर स्थित अपने किराए के घर में मिलने बुलाया था. शमां दूसरे युवकों से भी बात किया करती थी. सुल्तान से उसे ऐसा करने से मना किया था. इसी बात पर दोनों की लड़ाई हुई थी. गुस्से में आए सुल्तान ने शमां का दुपट्टे से गला घोंट दिया था.
हत्या करने के बाद शमां के शव के हाथ-पैर बांध कर शव को प्लास्टिक की थैली में भर दिया. इसके बाद शव को कमरे में छिपा कर फरार हो गया था. आरोपी ने अपना फोन भी बंद कर दिया था, जिससे उसकी लोकेशन पता नहीं चल सके.
आरोपी के खिलाफ केस किया गया दर्ज
दिल्ली से भागकर ट्रेन के जरिए मुंबई में अपने जानने वाले के यहां पहुंच गया था. पुलिस टीम को पता चला था कि वह मुंबई के मुलुंड इलाके में है. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर आरोप को गिरफ्तार किया. सुल्तान के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.