scorecardresearch
 

ITR फाइल कर लिया? अब ऐसे चेक करें अपने टैक्स रिटर्न का स्टेटस

आपके रिटर्न का स्टेटस क्या है, इसको जांचना बहुत आसान है. इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है कि कई बार फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है और आईटीआर फाइलिंग कम्प्लीट नहीं होती, जो आपको स्टेटस देखकर पता चल जाएगा.

Advertisement
X
इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटस चेक करें
इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटस चेक करें

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को खत्म हो गई है. अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो अब आपको अपने रिटर्न मिलने का इंतजार होगा. ऑनलाइन प्रक्रिया होने से इनकम टैक्स रिटर्न अब जल्दी मिल जाता है. आपके रिटर्न की स्टेटस क्या है इसको जांचना भी बहुत आसान है. इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है कि कई बार फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है और आईटीआर फाइलिंग कम्प्लीट नहीं होती, जो आपको स्टेटस देखकर पता चल जाएगा.

आईटीआर फॉर्म भरने के बाद अंत में अगर यह मैसेज आया कि 'आईटीआर प्रोसेस्ड' तो आप समझ लीजिए कि आपका फॉर्म सही भरा गया है. अगर यह मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म पूरी तरह सही नहीं हो पाया है.

इस वेबसाइट से चेक होगा स्टेटस

Advertisement

अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच के लिए आपको incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर आप होम स्क्रीन पर बाएं साइड में दिए गए तमाम क्विक लिंक में से 'आईटीआर स्टेटस' पर क्लिक करें. इसके बाद जो पेज खुलता है उसमें PAN, आईटीआर एकनॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड डालें और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. इस पेज पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आईटीआर की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं और अगर शुरू हो गई है तो उसका क्या स्टेटस है.

रिटर्न का स्टेटस चेक करने का एक और तरीका है. अगर आपने इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने को रजिस्टर किया है तो आप लॉग-इन डिटेल भरकर डैशबोर्ड पर दिख रहे रिटर्न/फॉर्म ऑप्शन पर क्ल‍िक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसके ड्रॉप मेन्यू में आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्ल‍िक करना होगा, यहां आपको आईटीआर फाइलिंग का पूरा इतिहास और रिटर्न के स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी.

itr-status-750_090219113308.jpg

अगर आपका आईटीआर वेरिफाई नहीं है तो स्टेटस में यही आएगा कि 'ITR-V नॉट रिसीव्ड'. असल में आईटीआर फॉर्म भरने के बाद उसे 120 दिन के भीतर वेरिफाई करना होता है. यह कई तरीके से होता है, जैसे- सबमिट आईटीआर में डिजिटल साइन करके, आधार वाले नंबर पर ओटीपी हासिल कर ई-वेरिफाई या नेट बैंकिंग के द्वारा. इसके अलावा ITR-V फॉर्म पर दस्तखत कर उसे आप पोस्ट से इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरु स्थ‍ित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भी भेज सकते हैं.

Advertisement

अगर आपके स्टेटस में दिखा रहा है 'ITR-V रिसीव्ड' या 'सक्सेसफुली वेरिफाइड' तो इसका मतलब यह है कि आपकी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और आयकर विभाग जल्दी ही टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

अगर फाइलिंग में गलती है तो

अगर आपकी आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती हुई है या आपके द्वारा दी गई जानकारी में तालमेल नहीं है या टैक्स गणना में गलती की गई है तो आयकर विभाग एक नोटिस भेजकर आपको इसकी सूचना देगा, लेकिन ऐसा नोटिस मिलने के बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. फिर इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ई-प्रोसीडिंग टैब पर क्लिक करें. एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई प्रोसीडिंग विवरण की सूची होगी जैसे-'एडजस्टमेंट  u/s 143(1)a'. आप अपने प्रोसीडिंग नाम वाले लिंक पर क्लिक करें और फिर इस पर सबमिट लिंक पर जाकर क्लिक करें जहां आपको पूरा विवरण दिखेगा. यहां आपको यह पता चल जाएगा कि फॉर्म भरने में मिसमैच या गड़बड़ी क्या है. इसके बाद आप जरूरत होने पर रिवाइज्ड रिटर्न भर दें.

(www.businesstoday.in से साभार)

Advertisement
Advertisement