पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'हिंदू विवाह विधेयक के मसौदे को मंजूर करे सरकार'

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ सरकार से यह तय करने के लिए कहा है कि प्रस्तावित हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन बिल का मसौदा अगले दो सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाए.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2015,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ सरकार से यह तय करने के लिए कहा है कि प्रस्तावित हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन बिल का मसौदा अगले दो सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाए.

पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रमुख रमेश कुमार वंकवानी ने इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश नसीरुल मुल्क की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का ध्यान खींचा था, जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया.

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नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) के एक प्रतिनिधि ने मंगलवार को न्यायालय से कहा था कि संस्था को सिंध प्रांत में विवाह पंजीकरण को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, जहां पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी रहती है. उसके बाद महान्यायवादी सलमान असलम बट्ट ने हिंदू विवाह पंजीकरण से संबंधित विधेयक की मंत्रिमंडल से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कहा था.

हिंदू विवाह पंजीकरण कानून न होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कई बार उठ चुका है. हिंदू विवाह पंजीकरण कानून न होने से हिंदू दंपतियों को हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है.

---इनपुट IANS से

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