सिंगापुर: भारतीय मूल के युवक को रेल अधिकारी से मारपीट करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

घटना इसी साल 16 जनवरी की है, जब मीनाचिसुंथरम पांडीसेल्वम नामक युवक ट्रेन में यात्रा कर रहा था. इस दौरान वह नशे की हालत में था. चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुंगगोल एमआरटी पर अपने आखिरी स्टेशन को पार करने के बाद भी वह ट्रेन में बैठा रहा और उसके बाद डिपो की ओर जा रहा था.

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सिंगापुर के कोर्ट ने सुनाई सजा (फाइल फोटो) सिंगापुर के कोर्ट ने सुनाई सजा (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 8:02 PM IST

सिंगापुर में एक 24 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आधी रात की ट्रेन से उतरने के लिए कहे जाने पर रेलवे अधिकारी को चोट पहुंचाने के लिए चार हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक घटना इसी साल 16 जनवरी की है, जब मीनाचिसुंथरम पांडीसेल्वम नामक युवक ट्रेन में यात्रा कर रहा था. इस दौरान वह नशे की हालत में था. चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुंगगोल एमआरटी पर अपने आखिरी स्टेशन को पार करने के बाद भी वह ट्रेन में बैठा रहा और उसके बाद डिपो की ओर जा रहा था.

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इस दौरान सहायक स्टेशन प्रबंधक ने उससे संपर्क किया और ट्रेन से उतरने के लिए कहा. हालांकि, उसने ट्रेन से उतरने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, इस दौरान उसने अधिकारी के साथ हाथापाई भी की, जिससे अधिकारी बार-बार ट्रेन के दरवाजे पर सिर लगने से बेहोश हो गया.

घटना के बाद, अभियोजक ने पांडीसेल्वम के लिए चार से छह हफ्ते की जेल और 800 से 1,000 सिंगापुरी डॉलर के जुर्माने की मांग की. अभियोजक ने कहा कि पांडीसेल्वम हमलावर था और नशे में था. नियम के मुताबिक जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए पांडीसेल्वम को तीन साल तक की जेल, 5,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे.

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