महिलाओं के लिए बड़ी राहत... यूपी में अब 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर मिलेगी स्टांप ड्यूटी में छूट, जानिए पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अब प्रॉपर्टी खरीदने पर बड़ी राहत मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसले में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर महिलाओं को 1% स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाए. अब तक यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर लागू थी.

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प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को राहत. (Representational image) प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को राहत. (Representational image)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 10 मई 2025,
  • अपडेटेड 8:26 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप और पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर 1 प्रतिशत की छूट दी जाए. इस फैसले से लाखों महिलाओं को घर और संपत्ति खरीदने में सीधी आर्थिक मदद मिलेगी.

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एजेंसी के अनुसार, अधिकारिक बयान में कहा गया है कि पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों के लिए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे महिलाओं को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही उनके नाम पर पंजीकरण की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है.

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे और रजिस्ट्रेशन पर अधिकतम 5,000 रुपये का शुल्क लिया जाए. इससे परिवारों में संपत्ति के विवाद और कानूनी झंझटों को कम किया जा सकेगा.

इसके अलावा सीएम योगी ने पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन किया जाए और सर्कल रेट को समान किया जाए. उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और सभी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए. राज्य सरकार के इस कदम को महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ाने, पारिवारिक विवाद कम करने और रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है.

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