UP: ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली दो लड़कियों को हुआ प्यार, साथ रहने की जिद में घर से भागी, अब कोर्ट ने दी इजाजत

बिजनौर में दो लड़कियां साथ रहने की जिद पर अड़ गईं. परिजनों के लाख समझाने पर भी नहीं मानी. विरोध बढ़ा तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया. सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने दोनों लड़कियों को समलैंगिक कानून के आधार पर मर्जी से साथ रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है.

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बिजनौर: दो लड़कियों को मिली साथ रहने की इजाजत बिजनौर: दो लड़कियों को मिली साथ रहने की इजाजत

संजीव शर्मा

  • बिजनौर ,
  • 08 मई 2024,
  • अपडेटेड 1:03 PM IST

यूपी के बिजनौर में दो लड़कियां साथ रहने की जिद पर अड़ गईं. परिजनों के लाख समझाने पर भी नहीं मानी. विरोध बढ़ा तो घर से भागकर कोर्ट का रुख किया. सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने दोनों लड़कियों को समलैंगिक कानून के आधार पर मर्जी से साथ रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है. कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों लड़कियां आपस में पति-पत्नी के रूप में साथ रहेंगी. 

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बता दें कि कोर्ट का आदेश होने के बाद दोनों लड़कियां एकसाथ रहने के लिए निकल गईं. परिजनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानीं. दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़ी रही. उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली. 

दरअसल, पूरा मामला बिजनौर के स्योहारा इलाके का है जहां दो लड़कियां ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थीं. लेकिन बीते 24 अप्रैल को दोनों घर से बिना बताए गायब हो गईं. जिसपर उनके परिजनों ने शक के आधार पर एक युवक पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन जांच-पड़ताल के दौरान बाद में कुछ और ही कहानी निकली. 

ऐसे हुआ खुलासा

हुआ यूं कि खोजबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि जिन लड़कियों की तलाश की जा रही है उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का हवाला देते हुए साथ रहने की मांग की थी. जिसके बाद 4 मई को पुलिस ने दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया. अगले दिन यानी सोमवार को पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उनके बयान दर्ज कराए गए. 

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कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों लड़कियों को बालिग माना और इच्छा अनुसार साथ रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी. जिसके बाद कोर्ट परिसर से ही दोनों लड़कियां खुशी-खुशी साथ में चली गईं. वहीं, परिजन मायूस रह गए.

मामले में सीओ धामपुर सर्वम सिंह ने बताया कि दोनों लड़कियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों को उनकी मर्जी के अनुसार साथ रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो जहां चाहे जा सकती हैं और जैसे चाहे रह सकती हैं.

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