UP: आतंकी सैफुल्ला के 8 साथी दोषी करार, 27 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े सैफुल्ला के आठ अन्य साथी दोषी करार दिया है. दोषियों को 27 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. साल 2017 के मार्च महीने में सैफुल्ला को सुरक्षाबलों ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. यह एनकाउंटर 11 घंटे तक चला था.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 24 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:42 PM IST

एनआईए (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े सैफुल्ला के आठ अन्य साथी दोषी करार दिया है. इसमें मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी शामिल हैं. एनआईए (National Investigation Agency) के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 27 फरवरी को तलब किया है.

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11 घंटे चला था एनकाउंटर

गौरतलब है कि मार्च 2017 में सैफुल्ला को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. यह एनकाउंटर 11 घंटे तक चला था. सैफुल्ला ISIS के खुरासन माड्यूल का सदस्य था. मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन बम धमाके की जांच के दौरान इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था. 

आतंकी को पकड़ना चाहती थी पुलिस

इसके बाद ठाकुरगंज इलाके में एक घर में आतंकी के छिपे होने की खबर से खलबली मच गई थी. सुरक्षाबलों की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती थी और दोनों ओर से फायरिंग की जा रही थी. ATS और पुलिस की टीम घर में घुस गई. 

आतंकी ने कमरे से रुक-रुककर फायरिंग की

जब आतंकी से सरेंडर करने को कहा गया तो उसने इससे इनकार कर दिया. चूंकि एटीएस संदिग्ध को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लिहाजा ऑपरेशन को काफी ऐहतियात से अंजाम दिया गया. उसे बेहोश कर पकड़ने के लिए कमरे में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए. आतंकी ने कमरे से रुक-रुककर फायरिंग की. उसके पास वेपन्स की संख्या ज्यादा थी. आतंकी को जिंदा पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन बाद में उसे मारना पड़ा.

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