आमतौर पर मेट्रो के अंदर कुछ भी खाना-पीना मना है. बकायदा इसके लिए जुर्माना भी है.लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसके लिए किसी को सजा मिले. जाहिर है ये जुर्माना जब किसी पर लगता है तो मामला वायरल हो जाता है.
मामला बेंगलुरु मेट्रो का है. आमतौर पर इसे नम्मा मेट्रो भी कहते हैं.नम्मा मेट्रो में यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करना एक महिला यात्री को भारी पड़ गया. मदवाड़ा मेट्रो स्टेशन से मागड़ी रोड मेट्रो स्टेशन के बीच सफर कर रही महिला को ट्रेन में खाने के चलते ₹500 का जुर्माना भरना पड़ा. यह घटना 26 अप्रैल 2025 को हुई, जब एक सहयात्री ने महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.बताया जाता है कि ये महिला मदवाड़ा मेट्रो स्टेशन से मागड़ी रोड मेट्रो स्टेशन रुट पर रोजाना सफर करती थी.
नम्मा मेट्रो प्रशासन के मुताबिक, मेट्रो के अंदर खाना, पीना या गंदगी फैलाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद कई यात्री नियमों की अनदेखी कर देते हैं. इस मामले में महिला यात्री का नियम उल्लंघन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई.
वायरल हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में महिला मेट्रो के भीतर आराम से खाना खाती नजर आ रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि यह नियमों के खिलाफ है. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने महिला के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की, तो कईयों ने मेट्रो प्रशासन की तत्परता की सराहना की.
क्या है मेट्रो में खाने-पीने के नियम
नम्मा मेट्रो (बेंगलुरु मेट्रो) के नियमों के अनुसार, मेट्रो ट्रेनों, स्टेशनों (प्लेटफॉर्म, टिकट क्षेत्र, कॉनकोर्स) या अन्य मेट्रो परिसरों में खाना खाना या पेय पदार्थ (पानी को छोड़कर) पीना सख्त मना है. इसमें स्नैक्स, फास्ट फूड, जूस, चाय, कॉफी आदि शामिल हैं.पानी की बोतल ले जाना और सावधानीपूर्वक पीना अनुमति प्राप्त है. चिकित्सीय कारणों से खाने की आवश्यकता होने पर यात्रियों को स्टाफ से अनुमति लेनी होगी. ऐसा ही नियम देशभर की अन्य मेट्रो सेवाओं में भी लागू है.
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