सर्जरी के बाद दंपति की शादी हुई रद्द, दी चुनौती

सरकार ने दंपति का विवाह रद्द करते हुए कहा था कि सर्जरी के कारण ये समान लिंग वाला मामला हो गया जो कि सिंगापुर के कानून के तहत अवैध है.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

अभि‍षेक आनंद

  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

सिंगापुर में पति के लिंग परिवर्तन की सर्जरी कराने के कारण एक कपल का विवाह रद्द कर दिया गया था. अब इस फैसले को दंपति ने कानूनी चुनौती दी है. पिछले साल सरकार ने दंपति का विवाह रद्द करते हुए कहा था कि सर्जरी के कारण ये समान लिंग वाला मामला हो गया जो कि सिंगापुर के कानून के तहत अवैध है.

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सिंगापुर कई मामले में आधुनिक और जीवंत समाज है लेकिन समलैंगिकता को लेकर अब भी उसका रुढिवादी रवैया है. ‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ के मुताबिक, दंपति फैथ और बायस वोल्टा की शादी 2015 में पुरूष और महिला के तौर पर हुई थी.

पति फैथ ने इसके बाद सर्जरी से लिंग परिवर्तन करा लिया और राष्ट्रीय पहचान पत्र में खुद को ‘महिला’ के तौर पर दर्ज कराया. छह महीने बाद सरकार के विवाह पंजीयक ने लिंग परिवर्तन पर दंपति से चर्चा की और बाद में उन्हें बताया कि उनकी शादी रद्द कर दी जाएगी.

ये भी जानें- भारत में क्या है समलैंगिकों की स्थिति

भारत में समलैंगिक संबंध अवैध हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने कहा था कि धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार किया जाएगा. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंध को अपराध बताया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र को भी नोटिस जारी किया था. LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर) समुदाय के पांच सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.

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