हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है. अब तक अगर फ्लाइट कैंसिल होती थी या आपको डेट बदलनी पड़ती थी, तो एयरलाइन कंपनियां मनमाने चार्ज काटकर रिफंड देती थीं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे यात्रियों को अब जल्दी रिफंड और फ्री कैंसिलेशन का फायदा मिल सकेगा.
डीजीसीए के नए नियम के मुताबिक, अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है और किसी वजह से आपकी यात्रा योजना बदल जाती है, तो आप 48 घंटे के भीतर टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के. इस सुविधा के तहत, अगर नई फ्लाइट का किराया मूल किराये से अधिक होता है, तो यात्री को केवल किराए की बढ़ी हुई राशि ही चुकानी होगी.
अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है और एयरलाइन 48 घंटे की समय सीमा के बावजूद रिफंड देने या बिना चार्ज के बदलाव करने में आनाकानी करती है, तो आप तुरंत देश की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए (DGCA) में शिकायत कर सकते हैं. डीजीसीए का काम ही हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है.
अब तक फ्लाइट कैंसिल या डेट बदलने पर एयरलाइंस टिकट के आधे से ज्यादा पैसे काट लेती थीं. कई वेबसाइट्स फ्री कैंसिलेशन की सुविधा देती हैं, लेकिन इसके लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ता था. नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को इन झंझटों से राहत मिलेगी.
यह नियम DGCA की Civil Aviation Requirement (CAR) पॉलिसी में जोड़ा गया है. हालांकि यह सुविधा सभी फ्लाइट्स पर नहीं मिलेगी.
घरेलू उड़ानें (Domestic Flights): अगर आपकी फ्लाइट बुकिंग के 5 दिन के अंदर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा.
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (International Flights): अगर आपकी फ्लाइट बुकिंग के 15 दिन के अंदर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा.
यानि अगर आपकी फ्लाइट अभी कुछ ही दिनों में है, तो फ्री कैंसिलेशन का फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन बाकी यात्राओं के लिए अब यात्रियों को रिफंड और लचीलापन, दोनों की गारंटी मिलने जा रही है.
aajtak.in