GST: क्या टैक्स क्रांति ला पाएंगे अरुण जेटली?

GST (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) यदि लागू होता है तो इस बजट का यह सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा. देश की अर्थव्यवस्था में इस टैक्स से 2 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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अरुण जेटली अरुण जेटली

धीरेंद्र राय

  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2015,
  • अपडेटेड 12:28 PM IST

GST (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) देश में यदि कोई सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा, तो इस बजट में यही हो सकता है. पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक ही ढांचे में लाने का यह सबसे कारगर तरीका होगा. न सिर्फ सरकारों को बल्कि कारोबारियों, कंज्यूमर और निवेशकों को इससे फायदा होगा. देश की अर्थव्यवस्था में इस टैक्स की वजह से 2 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है. यदि अरुण जेटली इस बजट में जीएसटी लागू करने का रोडमैप रख देते हैं, तो संभव है कि इसका फायदा अगले वित्त वर्ष से मिलने लगेगा. आइए जानते हैं कैसे-

1. केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष कर का सिस्टम एक ही फ्रेमवर्क में आ जाएगा. GST के लागू होने से ऑक्ट्राय, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, इंट्री टैक्स, स्टांप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, गुड्स और सर्विसेस के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स आदि से मुक्ति मिल जाएगी. सरकारों को एक ही टैक्स लागू करना होगा और उसकी वसूली पर ध्यान देना होगा.

2. किसी भी उत्पाद या सेवा की बिक्री होने पर सप्लाय चेन के हर चरण में GST की वसूली एक सिस्टम के तहत होगी. चूंकि सप्लाय चेन की अंतिम कड़ी आम उपभोक्ता होता है इसलिए उसी पर इसका अंतिम भार आएगा.

3. सिर्फ एक ही टैक्स लागू होने की वजह से लोगों को किसी भी उत्पाद या सेवा की लागत का अंदाज हो जाएगा. अभी कई टैक्स होने की वजह से इसका सही अंदाज नहीं लग पाता है.

4. GST को गुड्स और सर्विसेस पर बराबर लागू किया जाएगा, जहां न्यूनतम टैक्स रखते हुए उसका दायरा बढ़ाने की योजना है. जिसमें कम से कम छूट होगी. ताकि टैक्स का भार ज्यादा भी न हो और चूंकि ज्यादा लोग टैक्स चुकाएंगे तो वसूली भी ज्यादा होगी.

5. विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैक्स सिस्टम के लागू होने से राज्य और केंद्र के बीच टैक्स वसूली की अड़चनों और एक बड़े सिस्टम के मेंटेनेंस से मुक्ति मिल जाएगी. पूरा भारत एक ही टैक्स के दायरे में आ जाएगा.

6. उम्मीद की जा रही है कि यह व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और करप्शन-फ्री होगी.

7. फिलहाल एक ही उत्पाद जब फैक्ट्री से निकलता है तब भी उस पर टैक्स लगता है और जब रिटेल आउटलेट पर बिकता है तब भी उस पर टैक्स लगता है. GST में किसी भी उत्पाद पर उसके उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने पर ही टैक्स लगेगा. जैसे कच्चा माल फैक्ट्री पहुंचेगा तो फैक्ट्री वाले को टैक्स देना होगा और जब तैयार प्रॉडक्ट कंज्यूमर के हाथ पहुंचेगा तो उसे टैक्स देना होगा.

8. GST से देश को करीब एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर आय होने की उम्मीद है.

9. सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में GST लागू किया. अब 140 देशों में इसका वजूद है. ब्राजील और कनाडा में दोहरा GST सिस्टम है. जहां केंद्र और राज्य दोनों GST वसूल करते हैं. भारत में भी दोहरा GST लागू होने की चर्चा है. ताकि राज्यों को अपने टैक्स खत्म करने के बाद रिवेन्यू का नुकसान न हो.

10. GST लागू होने से टैक्स प्रणाली आसान होगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. रोजगार बढ़ने की उम्मीद है.

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