दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन होगा : WhatsApp

व्हाट्सऐप ने कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा. हालांकि यह साफ नहीं है कि कलेक्ट किया गया डेटा डिलीट होगा या नहीं.

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दिल्ली हाई कोर्ट आदेश मानेंगे: WhatsApp दिल्ली हाई कोर्ट आदेश मानेंगे: WhatsApp

मुन्ज़िर अहमद

  • नई दिल्ली,
  • 30 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST

व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ना मानने वाली मीडियो रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि वो कोर्ट ऑर्डर मानेगी.

हालिया कुछ दिनों से व्हाट्सऐप अपनी नई पॉलिसी की वजह से विवादों में है. वजह यह है कि कंपनी अब व्हाट्सऐप यूजर डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए व्हाट्सऐप से 25 सितंबर से पहले फेसबुक के साथ शेयर किए गए डेटा को सर्वर से डिलीट करने को कहा था.

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मैशेबेल इंडिया ने कल कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से एक रिपोर्ट छापी की व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया है. लेकिन अब व्हाट्सऐप की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कह गया है कि कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मानेगी.

व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं. गौरतलब है कि पहले मैशेबेल इंडिया पर यह रिपोर्ट आई जिसके बाद न्यूज एजेंसी आईएनएस ने भी रिपोर्ट छापी.

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा, 'WhatsApp दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को मानता है और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक प्रीवेसी पॉलिसी और टर्म्स अपटेड किए जाएंगे'

हालांकि अभी भी यह साफ नहीं है कि 25 सितंबर से पहले तक का यूजर डेटा फेसबुक सर्वर से डिलीट करेगा या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर में यह क्लियर नहीं है कि व्हाट्सऐप को कब से डेटा डिलीट करने को कहा गया है.

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