फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी विंटस्टीन पर कई महिलाओं से रेप और यौन शोषण का आरोप है. इस मामले को सुलझाने के लिए वह पीड़ितों को बतौर मुआवजा 18.9 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1 अरब 42 करोड़ रुपये देने को तैयार हो गया था. अदालत में जब यह प्रस्ताव पहुंचा तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
रेप के मामले में दोषी हैं प्रोड्यूसर हार्वी विंटस्टीन
मैनहट्टन में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टिन ने कहा कि इस तरह का समझौता पीड़ित महिलाओं के साथ नाइंसाफी होगी. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 68 साल के हार्वी विंटस्टीन को 24 फरवरी को रेप के एक मामले में दोषी पाया गया था.
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अदालत ने सुनाई है 23 साल की सजा
अदालत ने उसे एक उभरती नायिका के साथ बलात्कार का दोषी माना था. इसके अलावा वो यौन हमले का दोषी भी पाया गया था. इस मामले में उसे 23 साल की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले को उसने चुनौती दी है और केस लड़ रहा है. लॉस एंजिल्स में अभी भी उसके खिलाफ रेप और यौन हमले का मुकदमा चल रहा है.
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बता दें कि इस समझौते की घोषणा 30 जून को गई थी. अगर ये घोषणा अमल में आ जाती तो पीड़ित महिलाओं को 7500 डॉलर से 750000 डॉलर तक का हर्जाना मिलता. इस मुकदमे को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स लड़ रहे हैं.
मी टू मूवमेंट में अहम मोड़ रहा फैसला
बता दें कि फरवरी में आया ये फैसला मी टू मूवमेंट का एक अहम मोड़ था. इस फैसले के बाद बिजनेस, मनोरंजन और मीडिया जगत में पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई महिलाएं बाहर निकलीं और अपनी शोषण की कहानियों को दुनिया के सामने रखा.
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