84 दंगा: 18 अगस्त को अमेरिकी कोर्ट में होगी सोनिया के खिलाफ सुनवाई

अमेरिका की एक अपीलीय अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एक वाद पर अगस्त में मौखिक दलीलें सुनेगी.

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2015,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST

अमेरिका की एक अपीलीय अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एक वाद पर अगस्त में मौखिक दलीलें सुनेगी.

सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा दायर इस वाद में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के दोषियों को बचाया था.

द सेकंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स 18 अगस्त को कई मुद्दों पर दलीलें सुनेगी जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अधिकार समूह को वाद दायर करने का अधिकार है.

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जून 2014 में एक संघीय न्यायाधीश ने सोनिया के खिलाफ वाद खारिज कर दिया था और कहा था कि एसएफजे को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और सोनिया के खिलाफ वाद में जो आरोप लगाये गए हैं उसके लिए वह अत्याचार पीड़ितों के संरक्षण कानून के तहत उत्तरदायी नहीं हैं.

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