तीन तलाक का विरोध आखिर क्यों?

कौन कर रहा है तीन तलाक का विरोध? मुस्लिम संगठनों की आपत्ति कहां तक जायज है? हिंदू कोड लाने का तब राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था जोरदार विरोध

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मुसलिम संगठनों की आपत्ति कहां तक जायज है मुसलिम संगठनों की आपत्ति कहां तक जायज है

मनीष दीक्षित

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  • 02 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 8:19 PM IST

कानून अपराध रोकने के लिए बनाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक खारिज होने के बाद सरकार इसे अवैध ठहराने का कानून बना रही है. अगर ये कानून नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा. 

मुस्लिम संगठन तीन तलाक पर प्रस्तावित विधेयक का जोरदार विरोध कर रहे हैं. विरोध कोई नई बात नहीं है. 

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जब हिंदू कोड संसद में लाया गया था तब भी इसका जोरदार विरोध सरकार के भीतर और बाहर हुआ था. तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी इसके मुखर विरोधी थे. उन्होंने तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बाकायदा चिट्ठियां लिखीं. दोनों के परस्पर विरोधी संवाद से पता चलता है कि देश और समाज में धर्म का कितना महत्व है. नेहरू आधुनिक समाजवाद के पक्षधर थे और भारत को वैज्ञानिक तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते थे. डॉ. प्रसाद जन मान्यताओं और भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलते हुए विकास चाहते थे. 

हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को अलोकतांत्रिक तक ठहरा दिया था और राष्ट्रपति की शक्तियां इस्तेमाल करने तक की बात कही थी. लेकिन अंत में नेहरू कामयाब हुए और हिंदू कोड बिल 1956 में कानून बना. 

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हिंदू कोड लागू होने के बाद ही हिंदू जोड़े में से किसी को भी तलाक का अधिकार मिला, महिला को तलाक या तलाक के बगैर अलगाव पर गुजारा भत्ता, बगैर तलाक दूसरी शादी अवैध, विधवाओं और बेटियों को पुरुष उत्तराधिकारियों के बराबर संपत्ति में अधिकार और अंतरजातीय विवाह को कानूनी दर्जा जैसे प्रावधान अमल में आ सके. 

अब तीन तलाक या फौरी तलाक को अपराध बनाए जाने का विरोध इस दलील के साथ हो रहा है कि पति के जेल जाने के बाद परिवार का गुजारा कैसे होगा. इसके जवाब में ये सवाल लाजिमी है कि जो पत्नी को छोड़ने का निश्चय कर चुका हो वो उसके गुजारे की चिंता क्यों करेगा. ऐसी स्थिति में पहले भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पीड़ित गुजारा भत्ता मांगने के अधिकारी हैं और गुजारा भत्ता देने से इनकार करने वाले को सजा के दृष्टांत हैं. 

चर्चित शाहबानो केस में पीड़ित महिला ने गुजारा भत्ता ही मांगा था जिसे देने से उसके शौहर ने इनकार कर दिया था. यहां सबसे बड़ी आपत्ति मुस्लिम संगठनों को तीन तलाक पर तीन साल की सजा वाले प्रावधान पर है. लेकिन ये भी सच है कि कानून का जब तक भय नहीं होगा कोई गलत काम रुक नहीं सकता. दहेज उत्पीड़न के खिलाफ जब तीन तलाक सरीखा सख्त कानून बना तब जाकर मामलों में कमी आई है लेकिन दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई है. 

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जहां तक कानून के दुरुपयोग की बात है तो लोग हत्या में भी झूठे फंसा दिए जाते हैं तो क्या उसमें सजा के प्रावधान हल्के कर दिए जाएं. हरगिज नहीं. एक कानून लाने के विरोध की राजनीतिक और धार्मिक वजहें अलग हो सकती हैं लेकिन न्याय से पीड़ित को सबसे बड़ी राहत मिलती है. 

संज्ञेय अपराध होने के कारण अब पीड़ित महिला की तरफ से उसके रक्त संबंधियों को भी थाने में शिकायत करने का हक मिल जाएगा. 

कानून बनने से शादी-सुलह के मामलों में मौलवियों की दखलंदाजी काफी हद तक खत्म हो जाएगी और अपने अधिकार जाते देख कौन विरोध नहीं करता. लेकिन मौलवियों ने 40 साल पहले जब 62 साल की शाहबानो को उसके शौहर ने छोड़ा और गुजारा भत्ता नहीं दिया तब भी और 2017 में जब रामपुर की गुलफिजा को देर से सोकर उठने पर शौहर ने छोड़ दिया तब भी अपनी सार्थक भूमिका न निभाकर न्याय और धर्म की साख को बट्टा लगाया. 

(मनीष दीक्षित, इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर हैं)

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