31 अगस्त तक दाखिल करें अपना टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न भरने के लिए नए फार्म को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए नोटिफाई करने के साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. हालांकि नए फॉर्मों से जुड़ी जानकारी पिछले एक महीने से सार्वजनिक कर दी गई थी.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 जून 2015,
  • अपडेटेड 5:10 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न भरने के लिए नए फार्म को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए नोटिफाई करने के साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. हालांकि नए फॉर्मों से जुड़ी जानकारी पिछले एक महीने से सार्वजनिक कर दी गई थी.

इससे पहले टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी और वित्त मंत्रालय ने हाल में रिटर्न दाखिल करने के नियमों में फेरबदल के चलते इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.

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नए सरल फॉर्म में सरल क्या है
नये फॉर्म के मुताबिक अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को अपने विदेश यात्रा का ब्यौरा नहीं देना होगा. हालांकि नए फॉर्मों में रिटर्न दाखिल करने वाले को पिछले एक साल के दौरान संचालित किए जा रहे सभी सेविंग और करेंट अकाउंट का ब्यौरा देना होगा. वहीं करदाताओं को अपने डॉरमेन्ट पड़े खातों की जानकारी देने की जरूरत नहीं है.

टैक्स रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म में सबसे आसान ITR-2A को किया गया है. यह फॉर्म हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिलीज और ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें किसी बिजनेस और नौकरी से आय नहीं हो रही है. इसके साथ ही जिन्हें किसी तरह का कैपिटल गेन नहीं हुआ है और जिनके पास विदेशों में कोई संपत्ति नहीं है वह भी इस फार्म को टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

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टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक नए फॉर्म में अपने बैंक खातों की जानकारी भी आसानी से दी जा सकती है. इसके लिए रिटर्न फाइल करने वाले को पिचले एक साल के दौरान संचालित खातों का नंबर और संबंधित बैंक का IFSC कोड देना होगा. इसके साथ ही इस साल करदाताओं को टैक्स रिफंड लेने के लिए अपने द्वारा दिए गए बैंक खातों में से एक को चुनने का विकल्प भी मौजूद है.

 

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