समझौता एक्सप्रेस धमाकों के आरोपी असीमानंद को जमानत

समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में फरवरी 2007 को हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई.

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Swami Aseemanand Swami Aseemanand

aajtak.in

  • चंडीगढ़,
  • 28 अगस्त 2014,
  • अपडेटेड 7:46 AM IST

समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में फरवरी 2007 को हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई.

इस बम धमाके में 68 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे. मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी थे. असीमानंद के एडवोकेट सत्यपाल जैन की पैरवी के बाद जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की डिवीजन बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि असीमानंद एनआईए कोर्ट पंचकूला में बॉन्ड भरकर जमानत ले सकते हैं.

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असीमानंद के सामने जमानत के लिए शर्त रखी गई है कि एनआईए अदालत को सूचित किए बिना वह देश नहीं छोड़ सकेंगे. साथ ही अपना पता और मोबाइल नंबर अदालत को देंगे. इसके अलावा वह गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे. एनआईए ने असीमानंद पर हत्या और राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया.

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