गांवों में काम कर रहे MBBS पर SC मेहरबान, पीजी में दाखि‍ले पर मिलेगा 30 फीसदी अधि‍क अंक

कोर्ट ने इससे पहले ग्रामीण भारत में काम कर रहे डॉक्टरों को मेडिसीन के पीजी कोर्स में दाखि‍ले के लिए हर साल 10 फीसदी अधिक अंक देने की बात कही थी.

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

स्‍वपनल सोनल / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 9:45 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि पीजी कोर्स में 30 फीसदी तक अतिरिक्त अंक उन्हें दिये जा सकते हैं.

यूपी सरकार ने उन डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स में 30 फीसदी तक आरक्षण देने का निर्णय किया था जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खि‍लाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत शुक्ल समेत 21 डॉक्टर्स ने अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 1 साल काम करने वाले को 10 फीसदी, 2 साल वाले को 20 फीसदी और 3 साल काम कर चुके डॉक्टरों को 30 फीसदी तक अतिरिक्त अंक पीजी एडमिशन में दिया जाएगा.
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस है और इसे लागू किया जाए. 2016-17 के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन से ही ये फैसला लागू हो जाएगा.

आगे होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए ये फैसला नजीर बनेगा. इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम से बचने वाले एमबीबीएस डॉक्टर खुद ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इसका फायदा मिलेगा.


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