सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जस्टिस कर्णन की हो मेडिकल जांच

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए जो न्यायमूर्ति कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा. कोलकाता के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को आठ मई को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होगी.

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जस्टिस कर्णन जस्टिस कर्णन

लव रघुवंशी

  • नई दिल्ली,
  • 01 मई 2017,
  • अपडेटेड 12:32 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए हैं. शीर्ष अदालत ने 5 मई को डॉक्टरों के एक दल से जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए जो न्यायमूर्ति कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा. कोलकाता के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को आठ मई को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन से कहा कि अगर वह चाहे तो अपना जवाब दे सकते हैं. अगर न्यायमूर्ति कर्णन अपना जवाब नहीं देते हैं तो उच्चतम न्यायालय यह मान लेगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.

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उच्चतम न्यायालय ने देशभर की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों, आयोगों को निर्देश दिए कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार ना करें. आठ फरवरी को न्यायमूर्ति कर्णन को न्यायिक कार्य करने से रोक दिया गया था.

दरअसल, जस्टिस कर्णन ने 20 जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था. उल्लेखनीय है जस्टिस कर्णन ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और 7 जजों को 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने को कहा था.

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