जजों की नियुक्ति पर टकराव खत्म, राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बना सकती है केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अध्यक्षता में कोलेजिमय ने जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को क्लियर कर दिया है. इसके बाद अब जजों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

जावेद अख़्तर

  • नई दिल्ली,
  • 21 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 9:22 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अध्यक्षता में कोलेजिमय ने जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को क्लियर कर दिया है. इसके बाद अब जजों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. मेमोरेंडम क्लियर होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को लेकर कोलेजियम और केंद्र सरकार के बीच मतभेद भी खत्म हो गया. यानी केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बना सकती है. राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर सरकार जजों की नियुक्ति रद्द भी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एमओपी क्लियर करने से इनकार कर दिया था.

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MoP में क्या था?
इस मैमोरेंडम के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बना सकती है. यानी अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी जज की भूमिका पर शक करती है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर सकती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सचिवों की नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.

 

टीएस ठाकुर ने किया था विरोध
इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस ठाकुर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एमओपी के इन प्रावधानों पर विरोध जताया था. कोलेजियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार मानने से इनकार करते हुए एमओपी क्लियर नहीं किया था.

 

नियुक्तियों का रास्ता साफ
एमओपी क्लियर होने के बाद जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. पिछले 15 महीनों से कोलेजियम और केंद्र के बीच इस मसले पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी. जस्टिस खेहर ने कहा कि अब हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम युद्धस्तर पर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरा जाएगा उसके बाद जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार होगा.

 

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