SC ने माना- राहुल गांधी ने बापू की हत्या के लिए RSS को नहीं कहा था हत्यारा

सर्वोच्च अदालत ने कहा, 'हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, बल्कि‍ सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था.'

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

स्‍वपनल सोनल

  • नई दिल्ली,
  • 24 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए एक राहत भरी खबर है. आरएसएस आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमा रद्द हो सकता है. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राहुल के उस बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था.

सर्वोच्च अदालत ने कहा, 'हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, बल्कि‍ सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था. ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती.' सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को मामले में मुकदमा रद्द करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी.

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2014 में दर्ज हुआ केस
राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले वह कोर्ट के माफी मांगने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं. राहुल की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने जो कहा वो महात्मा गांधी की हत्या के ट्रायल पर आधारित है. 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था.

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