सोमनाथ भारती घर में ही नहीं, पब्लिक के आगे भी बदतमीज हैंः हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि भारती सिर्फ घर में नहीं, बल्कि पब्लिक के आगे भी उतने ही क्रूर हैं.

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aajtak.in

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  • 22 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 11:50 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि भारती सिर्फ घर में नहीं, बल्कि पब्लिक के आगे भी उतने ही क्रूर हैं.

पत्नी के प्रति सज्जन रहें भारती
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारती एक चुने हुए विधायक हैं. उन्हें अपनी पत्नी के प्रति थोड़ी सज्जनता और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. कोर्ट ने यह टिप्पणी उनके दूसरे मामलों के मद्देनजर की.

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कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. भारती ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सरेंडर नहीं करूंगा .  

क्या है मामला
भारती घरेलू हिंसा मामले में आरोपी हैं. उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने दूसरी शिकायत दर्ज कराई है. लिपिका ने 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी. कहा था कि 2010 में हुई शादी के बाद से ही भारती उन्हें प्रताड़ित करते रहे हैं.

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