नामांकन घोटाले पर केंद्र, MP सरकार को नोटिस

सुप्रीमकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की 42 प्रतिशत सीटों में एडमिशन को लेकर हुई अनियमितताओं पर गुरुवार को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

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Supreme Court of India Supreme Court of India

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 16 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 5:12 PM IST

सुप्रीमकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की 42 प्रतिशत सीटों में एडमिशन को लेकर हुई अनियमितताओं पर गुरुवार को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने यह आदेश अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया .

सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने इस मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की ओर से आयोजित होने वाली दाखिला एवं भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले से भी भयावह है.

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कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, 'यह व्यापम घोटाले से भी भयावह है.' न्यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है.

इनपुट: आईएनएस

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