हिट एंड रन केस: कोर्ट के सामने सलमान ने अपना पक्ष रखा, कहा- गाड़ी मैं नहीं चला रहा था

अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने सलमान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी.

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सलमान खान सलमान खान

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 3:49 PM IST

अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने सलमान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी.

हालांकि अदालत ने मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे. 'दबंग' खान ने शुक्रवार को अदालत से अपील की थी कि उनका बयान दर्ज करते समय अदालत में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए.

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सलमान की अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसे मामले की खबरें तथ्यपूर्ण तरीके से दिखाने को कहा.

सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में शुक्रवार को पहली बार कठघरे में खड़े हुए. उन्होंने पेशी के दौरान अपने बचाव में दलील देने के साथ ही उन हालातों के बारे में बताया, जिसमें दुर्घटना हुई थी.

सलमान खान ने जज के सामने कहा कि वारदात की रात वो गाड़ी नहीं चला रहे थे. गाड़ी उनका ड्राइवर अशोक चला रहा था. उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उस रात उनके ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी.

सलमान खान ने बताया कि उस रात गाड़ी में तीन नहीं चार लोग थे. उन्होंने कहा कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और वो ड्राइवर की साथ की सीट पर बैठे थे. उसके पीछे गायक कमाल खान और पुलिस कांस्टेबल रविन्द्र पाटिल बैठे थे.

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सलमान ने कोर्ट को बताया, 'एक्सीडेंट के बाद लेफ्ट साइड का दरवाजा, जहां मैं बैठा था, जाम हो गया था और खुल नहीं पा रहा था. इसलिए मैं ड्राइवर सीट की तरफ वाले दरवाजे से उतरा. सलमान ने कहा कि वो मौका-ए- वारदात से भागे नहीं थे. वारदात के बाद करीब 15 मिनट से ज्यादा वहीं रुके थे.

आपको बता दें कि सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में अपनी कार एक दुकान से टकरा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. यह घटना 28 सिंतबर 2002 को हुई थी. आज सलमान खान को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिला. एक मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप जोड़े जाने के बाद सत्र अदालत में नए सिरे से सुनवाई हो रही है. इस आरोप के तहत 10 वर्ष तक सजा हो सकती है.

इस केस में आरटीओ और आबकारी विभाग ने अपने जवाब में कहा कि सलमान खान ने अपने घर के बाहर शराब पी थी और उसके बाद एसयूवी कार चलाई थी, जबकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं.

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