सुप्रीम कोर्ट से सलमान को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने कोर्ट से काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी ताकि उन्हें ब्रिटेन का वीजा मिल सके.

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सलमान खान सलमान खान

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2014,
  • अपडेटेड 10:55 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने कोर्ट से काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी ताकि उन्हें ब्रिटेन का वीजा मिल सके.

साल 2006 में राजस्थान की निचली अदालत ने काले हिरण के शिकार मामले में सलमान को दोषी ठहराया था. इसके खिलाफ सलमान खान ने जब राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया तब हाईकोर्ट ने दोष को स्थगित कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सलमान खान और राजस्थान सरकार दोनों को थोड़ी-थोड़ी राहत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी.

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यानी सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगाई है, ना कि उनपर लगे दोष को खारिज किया है. अब सलमान खान को बिट्रेन का वीजा हासिल करने में परेशानी हो रही है. ब्रिटेन के अधिकारियों ने वीजा के लिए सलमान के सामने शर्त रखी थी कि जब तक मामले से वह बरी नहीं हो जाते, उन्हें वीजा नहीं मिलेगा. सलमान खान की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा 'आप दोषमुक्त हो जाएं फिर विदेश जाएं'. मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

सलमान खान को 26-27 सितंबर और 28-29 सितंबर, 1998 की रात में राजस्थान के भवाड़ में दो काले हिरण का शिकार करने और मथानिया के घोड़ा फार्म में एक काले हिरण का शिकार करने के अपराध में दोषी ठहराते हुये अलग अलग मामलों में एक साल और पांच साल की सजा सुनायी गयी थी. काला हिरण संरक्षित जानवर है और इसका शिकार दंडनीय अपराध है.

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