जातिगत भेदभाव खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां

शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रहों का शिकार होकर आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां ने कॉलेज-विश्वविद्यालयों से इस सामाजिक कुरीति को दूर करने का बीड़ा उठाया है. रोहित और पायल की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर देशभर में विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग की है.

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जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर पायल तड़वी ने खुदकुशी कर ली थी. (फोटो-एएनआई) जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर पायल तड़वी ने खुदकुशी कर ली थी. (फोटो-एएनआई)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 29 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 8:29 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट पहुंची रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां
  • उच्च शिक्षण संस्थानों से जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग
  • एससी-एसटी छात्राओं के लिए कोचिंग, ट्यूशन की हो व्यवस्था

शैक्षणिक संस्थानों में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रहों का शिकार होकर आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां ने कॉलेज-विश्वविद्यालयों से इस सामाजिक कुरीति को दूर करने का बीड़ा उठाया है. रोहित और पायल की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर देशभर में विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग की है.

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पायल तड़वी की मां आबिदा सलीम तड़वी और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने अदालत से दरख्वास्त की है कि शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने का सशक्त और कारगर मैकेनिज़्म बनाया जाए.

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को इस बावत निर्देश जारी करे ताकि उच्च शैक्षिक संस्थानों के नियमन 2012 को सख्ती से लागू किया जा सके. याचिका में ये भी मांग की गई है कि विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों-शिक्षकों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए विशेष सेल बनाए जाएं. याचिका में कहा गया है कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों के साथ भेदभाव की आंतरिक शिकायतों से समय पर निपटारे में मदद मिलेगी. याचिका में मांग की गई है कि शिक्षण संस्थाओं में एससी-एसटी छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग, ट्यूशन और ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए.

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इस याचिका में कहा गया है कि देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाद कायम है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं वे मौजूदा मानदंडों और नियमों का पालन नहीं किए जाने को दर्शाती हैं.

इस याचिका में कहा गया है कि ये घटनाएं संविधान की धारा 14, 15, 16, 17 और 21 के तहत प्रदत्त समता, समानता, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, छुआछूत का अंत और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती हैं.

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