बीकानेर लैंड डील: कोर्ट में ASG ने जताई कड़ी आपत्ति, अगली सुनवाई 26 सितंबर को

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हम लगातार आ रहे हैं, सुनवाई अब आगे बढ़ाई जाए.

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बीकानेर लैंड डील मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा (IANS) बीकानेर लैंड डील मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा (IANS)

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 12 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:11 PM IST

  • इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ED की जांच का सामना कर रहे हैं
  • ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग की है

बीकानेर लैंड डील मामले में गुरुवार को जोधपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे हैं. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हम लगातार आ रहे हैं, सुनवाई अब आगे बढ़ाई जाए. कोर्ट अब 26 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा.

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इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले में जस्टिस जीआर मूलचंदानी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी. तब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) दीपक रस्तोगी ने कहा था कि उन्होंने अदालत से इस केस जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की थी और कहा था कि वे इसके लिए तैयार हैं. 22 अगस्त को रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी स्काई लाईट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की याचिका पर सुनवाई हुई थी.

सुनवाई के दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड और रॉबर्ट वाड्रा की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील कुलदीप माथुर ने अंतिम बहस के लिए अदालत से और समय की मांग की थी लेकिन एएसजी रस्तोगी ने इसका जोरदार विरोध किया था और कहा था कि अंतिम जिरह जल्द होनी चाहिए और वे इसके लिए तैयार हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी हटाने की मांग की है.

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