रेप के आरोपी कांग्रेस विधायक को जमानत देने से इनकार

तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक महिला से रेप करने और खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक एम विन्सेंट को जमानत देने से इनकार कर दिया. नेयाट्टिनकरा की मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए कांग्रेस विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ मामले की जांच शुरुआती स्तर पर है.

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कांग्रेस विधायक एम विन्सेंट कांग्रेस विधायक एम विन्सेंट

मुकेश कुमार

  • तिरुवनंतपुरम,
  • 27 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 8:25 AM IST

तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक महिला से रेप करने और खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक एम विन्सेंट को जमानत देने से इनकार कर दिया. नेयाट्टिनकरा की मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए कांग्रेस विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ मामले की जांच शुरुआती स्तर पर है.

राज्य विधानसभा में कोवलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विन्सेंट को एक दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद यहां नेयाट्टिनकरा की उप जेल ले जाया गया. अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. इससे पहले 22 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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बीते बुधवार को नींद की गोली अधिक मात्रा में खाकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली 51 वर्षीय महिला ने विंसेंट पर बलात्कार करने का आरोप लगाया. पुलिस ने 22 जुलाई को विधायक हॉस्टल में विन्सेंट से पूछताछ की थी. महिला के पति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राजनीति से प्रेरित मामला बताया है.

केपीसीसी अध्यक्ष एम एम हसन ने आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार यौन उत्पीड़न मामलों का राजनीतिकरण कर रही है. उन्होंने विन्सेंट के खिलाफ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. आरोप लगाया कि राज्य सरकार विधायक को फंसाने के लिए महिला सुरक्षा कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है. राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है.

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