राजस्थान HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचे विधानसभा स्पीकर, कल हो सकती है सुनवाई

राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. साथ ही स्पीकर को आदेश दिया कि वो 24 जुलाई तक किसी बागी विधायक पर कोई फैसला नहीं लेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

संजय शर्मा / अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 7:10 PM IST

  • HC ने स्पीकर को बागी विधायकों पर फैसला नहीं लेने का दिया है आदेश
  • सचिन पायलट गुट के विधायकों की अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिया है आदेश

राजस्थान में जारी सियासी संग्राम में फिर नया मोड़ आ गया है. मंगलवार को हाई कोर्ट ने बागी विधायकों पर कोई एक्शन लेने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब गुरुवार को विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट के हिसाब से राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की याचिका गुरुवार के लिए लिस्टेड दिख रही है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गुरुवार की फाइनल केस लिस्ट नहीं आई है.

वहीं, कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सवाल खड़े किए हैं. सीपी जोशी ने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य करार देने का अधिकार सिर्फ स्पीकर को है. जब तक निर्णय ना हो जाए, तब तक कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है. हम संसदीय लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं. लिहाजा अदालत हमारे कामकाज में दखल नहीं दे सकती है.

बुधवार सुबह सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं. अभी तो बागी विधायकों को सिर्फ नोटिस भेजा है और कोई फैसला नहीं लिया है. अगर स्पीकर नोटिस भी नहीं दे पाएगा, तो फिर क्या करेगा?'

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राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि हमारे फैसले का अदालत रिव्यू कर सकती है. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के काम में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच पहले ही कह चुकी है कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले लेता है, तब तक अदालत कोई निर्देश नहीं देगी. साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दल-बदल कानून पर स्पीकर ही फैसला लेगा. लिहाजा स्पीकर के निर्णय लेने के बाद रिव्यू का अधिकार हाई कोर्ट के पास है.

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आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट गुट के बागी विधायकों को एक नोटिस जारी किया था. उनसे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने का कारण पूछा गया था. सचिन पायलट और उनके गुट के विधायक कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे.

विधानसभा स्पीकर के इसी नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है. इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि वो 24 जुलाई तक किसी विधायक पर कोई फैसला नहीं लेंगे.

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