दिल्ली सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट को बताया कि जैसी रेडियो टैक्सी फिलहाल राजधानी में गैरकानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रही हैं. इनके पास दिल्ली सरकार का कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट नहीं है.
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को के साथ 29 अप्रैल को मीटिंग करके ये साफ करने को कहा कि वो आगे दिल्ली सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट लेना चाहती हैं या नहीं.
जून 2015 में रद्द हुई थी अर्जी
28 जून 2015 को दिल्ली सरकार ने उबर और उबर की के लिए लगायी अर्जी खारिज कर दी थी. फिलहाल ये सभी आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर दिल्ली एनसीआर में अपनी टैक्सी चला रही हैं.
मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी.
ब्रजेश मिश्र