चड्ढा सुसाइड केसः DGP चट्टोपाध्याय को राहत, 23 मई को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ जांच पर स्टे जारी रखने के आदेश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

सतेंदर चौहान / मोनिका गुप्ता / केशवानंद धर दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 23 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 6:25 PM IST

चड्ढा आत्महत्या मामले को लेकर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ जांच पर स्टे जारी रखने के आदेश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी. 9 मई तक एसएसपी राजजीत सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के भी निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि चट्टोपाध्याय राजजीत के खिलाफ जांच कमेटी के मुखिया हैं. कोर्ट में एमिकस क्यूरी वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि पंजाब के सीएम DGP को धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई अफसर मीडिया या सीधे हाईकोर्ट में जाता है तो उसे डिसमिस किया जाएगा. गुप्ता ने कहा कि बाकायदा प्रेस नोट जारी कर सीएम ने ये बात कही थी. फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

गौरतलब है कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विशेष अर्जी देकर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि जगदीश भोला ड्रग्स मामले की जांच को दबाने के लिए पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा व डीजीपी इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता आइजी एल के यादव के जरिए उन्हें इंदरप्रीत चड्ढा आत्महत्या मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

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चट्टोपाध्याय ने चीफ खालसा दीवान के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह चड्ढा के बेटे इंदरप्रीत चड्ढा की आत्महत्या मामले में खुद को बेकसूर बताया. साथ ही मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चट्टोपाध्याय की तरफ से याचिका लगाने के बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की.

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