हिमाचल प्रदेश: हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को दी बड़ी राहत

मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी राहत दी है. उनके द्वारा खरीदी गई जमीन और उसकी कीमत की जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है. इस पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी. सूचना आयोग के वरिष्ठ अफसरों ने 10 दिनों के भीतर इसको सार्वजनिक करने की बात कही थी.

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राहुल और प्रियंका गांधी की फाइल फोटो राहुल और प्रियंका गांधी की फाइल फोटो

aajtak.in

  • शिमला,
  • 07 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 9:20 PM IST

मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी राहत दी है. उनके द्वारा खरीदी गई जमीन और उसकी कीमत की जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है. इस पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी. सूचना आयोग के वरिष्ठ अफसरों ने 10 दिनों के भीतर इसको सार्वजनिक करने की बात कही थी.

जानकारी के मुताबिक, पिछले महीने आरटीआई कार्यकर्ता देबाशीष भट्टाचार्या की मांग पर सूचना आयोग ने आदेश दिया था कि प्रियंका द्वारा खरीदी गई जमीन और उसकी कीमत के बारे में 10 दिन के भीतर खुलासा किया जाए. इसके बाद प्रियंका ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जानकारी को गुप्‍त रखने की मांग की थी.

बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में यह कानून है कि बाहरी व्यक्ति को निर्माण के लिए जमीन नहीं बेचा जा सकता है. भूमि-सुधार कानून के कारण गैर-कृषकों के हिमाचल में जमीन खरीदने पर रोक है, लेकिन इसकी धारा 118 की वजह से जमीन धड़ल्ले से बेची जा रही है. इसके तहत ही प्रियंका वाड्रा और प्रशांत भूषण ने हिमाचल में जमीनें खरीदी है.

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