राष्ट्रपति चुनाव: नामांकन का अंतिम दिन, भरे जा चुके हैं 64 नामांकन

राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने की गुरुवार यानि की कल अंतिम तारीख है. अभी तक राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद सहित 64 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं.

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नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख

BHASHA / केशवानंद धर दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2017,
  • अपडेटेड 9:42 AM IST

राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है. अभी तक राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद सहित 64 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं. विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार द्वारा आज संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा सीताराम येचुरी एवं डेरेक ओ ब्रायन सहित अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा जाना तय है.

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स्रोत के अनुसार मीरा कुमार आज नामांकन पत्र के चार सेट लोकसभा महासचिव के समक्ष दाखिल करेंगी. राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव निर्वाचन अधिकारी हैं. 17 विपक्षी दलों में से प्रत्येक के नेता को मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव या अनुमोदन करने का अवसर मिलेगा. नामांकन भरने से पहले मीरा कुमार राजघाट जाकर महात्मा गांधी और समता स्थल जाकर अपने पिता बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अपर्ति करेंगी.

भले ही अभी तक 64 नामांकन भरे जा चुके हैं, किन्तु वास्तविक उम्मीदवारों की संख्या 57 से कम है क्योंकि इनमें से कुछ ने कई नामांकन पत्र भरे हैं. एक उम्मीदवार अधिकतम चार पर्चे भर सकता है. पीएम मोदी और बीजोपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी सहित प्रमुख नेताओं ने बिहार के पूर्व राज्यपाल कोविंद के नाम का प्रस्ताव किया था. कई केन्द्रीय मंत्रियों और विधायकों ने 23 जून को अनुमोदन किया था.

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नामांकन पत्र खारिज होने के आसार
कुछ नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर ही खारिज कर दिए थे, क्योंकि उनके साथ 15 हजार रूपये की जमानत राशि नहीं थी. इस बात का प्रमाणपत्र नहीं था कि उम्मीदवार किसी लोकसभा क्षेत्र का प्रमाणित मतदाता है. मीरा कुमार एवं कोविंद के अलावा अन्य लोगों के नामांकन पत्र 29 जून को खारिज होने के आसार हैं क्योंकि उनके नामांकन पत्रों में 50 प्रस्तावकों और इतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर नहीं होंगे.

बता दें कि लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव एवं अनुमोदन कर सकते हैं क्योंकि वे ही आनुपातिक आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं.

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