दिल्ली: सम-विषम फॉर्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए सम-विषम (Odd-Even car system) का फॉर्मूला लागू करने जा रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी.

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ब्रजेश मिश्र

  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार के सम-विषम नंबर की गाड़ियों (Odd-Even car system) के चलाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. सोमवार को दायर की गई याचिका में सरकार के इस फैसले पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि यह फैसला बिना ये पता लगाए किया गया है कि आखिर किस वाहन से कितना प्रदूषण फैल रहा है और सरकार को ये भी नहीं पता की आखिर इस फैसले से प्रदूषण कम होगा भी या नहीं और कितना कम होगा.

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एक जनवरी से नियम लागू करने की योजना
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हाईकोर्ट और NGT की ओर से फटकार लगाए जाने के बाद आनन-फानन में यह नियम पास किया है. इसे एक जनवरी से लागू करने की योजना है. हालांकि सरकार के इस फैसले का पहले दिन से ही विरोध हो रहा है और लोग इसकी व्यवहारिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं.

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए सम-विषम (Odd-Even car system) का फॉर्मूला लागू करने जा रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी. याचिका पर हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा.

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