सुप्रीम कोर्ट ने जाट आंदोलन में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है. सर्वोच्च न्यायलय में इस मुद्दे पर अजय जैन ने एक जनहित याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार पर छोड़ देना चाहिए और नेताओं को हालात के हिसाब से कदम उठाना चाहिए. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर इस मामले के पीछे राजनीतिक ढोंग है तो भी नेताओं को यह मुद्दा सुलझाने दें.
कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस तरह के मुद्दों को अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए.
रोहित गुप्ता / अनुषा सोनी